प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना-PMEGP Loan Hindi
PMEGP Loan : अगर आप अपना खुद का कारोबार करना चाहतें है और पूंजी की कमी की वजह से आप अपना कारोबार सटार्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन कार्यक्रम(PMEGP) आपका ये काम बहुत आसान कर देगा PMEGP Loan।
मात्र 10% की पूंजी (रकम ) लगाकर ही आप अपने कारोबार को सटार्ट कर सकते है। PMEGP की फुल फॉर्म Pradhanmantri Employment Generation Programme. है |
मात्र 10% की पूंजी (रकम ) लगाकर ही आप अपने कारोबार को सटार्ट कर सकते है। PMEGP की फुल फॉर्म Pradhanmantri Employment Generation Programme. है |
स्पष्ट है अगर आपको अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये की जरूरत है तो आपके पास मात्र अगर 1 लाख रु है तो 9 लाख रूपये आपको सरकार की तरफ से PMEGP के तहत लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत आपको 10 लाख रूपये का लोन आसानी से मिल जाता है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2020 तक PMEGP के तहत 14 लाख नयी जॉब पैदा करने का है
इसके अलावा PMEGP के तहत लिए गए लोन पर आपको 15-35% फीसदी सब्सिडी का भी प्रावधान है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा PMEGP के तहत लोन देकर ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार पैदा करने का है।
मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट 1-FEB 2019-20 में PMEGP के लिए 2327 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। PMEGP को मिलने वाली ये रकम पिछले सत्र के मुकाबले 210 करोड़ रूपये ज्यादा है। दोस्तों आइये हम आपको बताते है के कैसे आप PMEGP Yojana का फायदा उठा सकते है –
PMEGP Loan : कितने प्रकार के होते है-
दो प्रकार के होते है –
1. सर्विस सेक्टर लोन – अगर आप अपना कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करना चाहते है जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप PMEGP के तहत सर्विस लोन के लिए आवेदन कर सकते है।
2. मैनुफ़ैक्चर सेक्टर लोन – अगर आप अपना ऐसा कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते है जो मैनुफैक्चरिंग करता है तो आप PMEGP के तहत मैनुफ़ैक्चर लोन के लिए आवेदन कर सकते है।
आपके लोन की राशि आपके बिज़नेस के छेत्र पर निर्भर करती है – अगर आपका रोजगार सर्विस सेक्टर में है तो आपको PMEGP Yojana के तहत 10-15 लाख तक का लोन मिलता है और अगर आपका बिज़नेस मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में है तो PMEGP Yojana LOAN के तहत आपको 20-25 लाख तक लोन मिल सकता है।
कौन ले सकता है PMEGP Yojana LOAN –
- 18 साल से ऊपर उम्र का कोई भी व्यक्ति PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।
- PMEGP लोन के लिए कम से कम 8वी पास होना जरूरी है।
- अगर आप अपने चलते हुए बिज़नेस के लिए PMEGP Yojana LOAN Apply करना चाहते है तो आपको नहीं मिलेगा।
- ये लोन सिर्फ नए बिज़नेस के लिए दिया जाता है।
- अगर आप पहले से PMRY या REGP का लाभ ले रहे है तो आप को लोन नहीं मिलेगा।
- सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो PMEGP Yojana के तहत LOAN ले सकते है।
- सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी भी PMGEP Yojana के तहत LOAN के लिए अप्लाई कर सकते है।
- PMEGP Yojana LOAN के लिए सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था भी अप्लाई करें।
देश का कोई भी नागरिक जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है PMEGP Yojana के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। PMEGP के तहत सरकार अलग अलग 344 सेक्टर में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए PMEGP लोन देती है।
PMEGP LOAN लेने के बाद कितनी सब्सिडी मिलती है ?
PMEGP Yojana की सबसे बड़ी खासियत ये है के इस लोन पर केंद्र सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। PMEGP पर आपको 15-35% फीसदी तक सब्सिडी मिलती है।
सरकार का मकसद सब्सिडी देकर आपके ऊपर कर्ज़े का दबाओ कम करने का है। वास्तव में कोई भी बिज़नेस शुरू करने के बाद कमाई होने में समय लगता है। आपके ऊपर जायदा बोझ ना पड़े इसलिए आपको PMEGP Yojana, लोन पर ब्याज से ज्यादा आपको सब्सिडी के रूप में वापिस कर देती है।
अगर आप सामान्य वर्ग से है और आप अपना बिज़नेस शहर में करना चाहते है तो आपको सरकार 15% सबसिडी के रूप में वापिस कर देती है। वहीँ अगर आप अपना बिज़नेस ग्रामीण छेत्र में करते है तो आपको 25% सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब 10 लाख पर आपको 2.5 लाख रूपये सब्सिडी के रूप में वापिस मिल जाते है।
SC/ST पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, या पहाड़ी इलाके से और आप अपनी बिज़नेस यूनिट शहर में लगाना चाहते है तो आपको 25% फीसदी सब्सिडी के रूप में वापिस मिलती है। वहीँ ग्रामीण इलाके के लिए 35% फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है।
इसका मतलब 10 लाख पर आपको 3.5 लाख रूपये सब्सिडी के रूप में वापिस मिल जाते है।
PMEGP Yojana LOAN लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- फोटो,
- आधार कार्ड,
- जाति प्रमाण पत्र,
- मूल निवास प्रमाण,
- शिक्षा प्रमाण पत्र,
- बिज़नेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
PMEGP Yojana LOAN के लिए कैसे और कहाँ आवेदन करें
लोन लेने से पहले आपको अपने बिज़नेस की Project Report तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप रिपोर्ट खुद त्यार नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट FINANCIAL ADVOCATE से त्यार करा लें। उसके बाद आप अपने नजदीकी सरकारी या सहकारी बैंक से PMEGP Yojana लोन के बारे में बात करें या अगर आप शहर में रहते है तो PMEGP लोन के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) में संपर्क करें। वहीँ अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते है तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क करें |
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